Investment in Mutual Funds for Minors: 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी म्यूच्यूअल फंड में कर सकेंगे निवेश

Investment in Mutual Funds for Minors: 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी म्यूच्यूअल फंड में कर सकेंगे निवेश
Investment in Mutual Funds for Minors

Investment in Mutual Funds for Minors: म्यूच्यूअल फंड में निवेश करना अच्छे भविष्य की चिंता को खत्म करता है, लोग अपने भविष्य के साथ अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी म्यूच्यूअल फंड में निवेश करते हैं, इस स्कीम में निवेश कर अच्छा रिटर्न्स देखने को मिलता है. अब म्यूच्यूअल फंड में 18 साल से कम आयु के बच्चे भी निवेश कर सकते हैं, इसमे नाबालिक अब खुद ही निवेश कर सकते है, इसके लिए उन्हें दुसरो के एकाउंट से निवेश नही करना पड़ेगा।

म्यूच्यूअल फंड में निवेश करने के नियम

किसी नाबालिग, यानी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की ओर से किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश किया जा सकता है। जी हां, नाबालिग अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावकों की सहायता से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है। अगर नाबालिक खुद ही अपने पैर पर खड़ा होना चाहता है, जो खुद ही अपने भविष्य और शिक्षा के साथ ही शादी के लिए रुपया जुटाना चाहता है, तो नाबालिक म्यूच्यूअल फंड (Investment in Mutual Funds for Minors) में निवेश कर सकता हैं।

म्यूच्यूअल फंड में निवेश (Investment in Mutual Funds for Minors) करने के लिए आपके आप बैंक खाता और म्यूच्यूअल फंड खाता होना चाहिए, तभी आप इसमे निवेश कर सकते है. अगर म्यूच्यूअल फंड में लेन देन बच्‍चे के खाता से किया जा सकते हैं, लेकिन अगर माता पिता के बैंक अकाउंट से लेन देन किया जाए, तो इसके लिए थर्ड पार्टी डिक्लरेशन फॉर्म को भी जमा करना होगा।

म्यूच्यूअल फंड में ऐसे करे निवेश

निवेश करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.mfuindia.com पर विजिट करना होगा।
फिर आपको होम पेज पर eCan Instantly पर क्लिक करना होगा, फिर For investors पर क्लिक करना होगा।
अब आपसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को दर्ज करने के बारे में ऑप्शन आयेगा।
फिर आपके eCan पर जाकर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा

फिर आपको Can criteria से सिंगल पर क्लिक करना होगा और इसके अंदर माइनर के ऑप्शन को चुनना होगा।
फिर आपको (माइनर) की जानकारी को दर्ज करना पड़ेगा, इसके साथ ही माता पिता की भी जानकारी को दर्ज करना होगा.
फिर आपको अपने बैंक खाते की जानकारी को साक्षा करना होगा. इसके बाद दस्तावेज को अपलोड करना होगा. नाबालिग से जुड़े सेबी के नियमों के अनुसार केवाईसी करना जरूरी है। बच्चों में पैसो को सही से निवेश करने की समझ नही होती है। कई लोगो का कहना है, नाबालिक को म्यूच्यूअल फंड में निवेश करने पर नुकसानों का सामना करना पड़ता है।

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